बाल विवाह करना है अपराध..बाल विवाह किया तो जाना पड़ सकता है जेल..अनीता राणा मलिक
बागपत। जनहित फाउंडेशन द्वारा, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सहयोग से" एक्सेस टू जस्टिस "अभियान का शुभारंभ 22 मई को शुरू किया जा चुका है जिसके अंतर्गत जिले भर में बाल विवाह ना करने की शपथ कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को बाल अधिकारो के प्रति जागरूक किया जा रहा है इसी क्रम में जनपद बागपत के गांव वाजिदपुर, मुकारी, काठा, मितली, मवी खुर्द , फाजीलपुर को जोड़ा गया जिसमे बताया गया बागपत में किस प्रकार बाल अधिकारो के लिए सभी मिल कर सहयोग देंगे इसकी शपथ दिलाई गई।
जनहित फाउंडेशन की निदेशिका अनीता राणा ने बताया कि बालक और बालिका का कही भी बाल विवाह ना होने दे। बालक का विवाह 21 वर्ष और बालिका का विवाह 18 वर्ष पूरा होने से पहले न करे बच्चो को शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने का प्रयास करे। बाल विवाह रोकथाम के लिए संस्था द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत अलग अलग जगह लोगों ने बाल अधिकार संरक्षण की शपथ ली और अन्य लोगों को भी प्रेरित करने का संकल्प लिया। मौके पर लोगों से शपथ पत्र भी भरवाए जा रहे है। जनहित फाउंडेशन डायरेक्टर अनीता राणा मलिक ने बताया कि जल्द ही बागपत जिले के सभी गांवों प्रधान के साथ प्रत्येक ब्लॉक पर साथ जोड़ कर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और जिस से गांव स्तर पर जन जागरूकता का संचार हो। जनहित फाउंडेशन बागपत की पूरी टीम ने अलग अलग गांव और ब्लॉक में जा कर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।